राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
क्रमांकः सं.वि.सं. 13/ परीक्षा/ RAS&RTS / RPSC/EP-1/2024-25
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दिनांक: 02.09.2024
आयोग द्वारा कार्मिक (क-4/2)विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अन्तर्गत
एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य एवं
अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रति प्रतियोगी परीक्षा-2024 के कुल 733 (राज्य सेवाएं 346 एवं अधीनस्थ सेवाएं 387) पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई
हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी / वृद्धि की जा सकती है) की सेवावार संख्या व वेतन मान निम्नानुसार है
यह रहा आपका डेटा सुंदर और स्पष्ट तालिका (table) रूप में प्रस्तुत किया गया है 👇
| क्र.सं. | सेवा का नाम | पदों की संख्या | वेतनमान (Pay Matrix) |
|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान प्रशासनिक सेवा | 28 | L-14 |
| 2 | राजस्थान पुलिस सेवा | 50 | L-14 |
| 3 | राजस्थान लेखा सेवा | 109 | L-14 |
| 4 | राजस्थान सहकारी सेवा | 12 | L-12 |
| 5 | राजस्थान नियोजन सेवा | 3 | L-12 |
| 6 | राजस्थान कारागार सेवा | — | L-12 |
| 7 | राजस्थान उद्योग सेवा | 2 | L-12 |
| 8 | राजस्थान राज्य बीमा सेवा | 3 | L-14 |
| 9 | राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा | 59 | L-12 |
| 10 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा | 7 | L-12 |
| 11 | राजस्थान पर्यटन सेवा | — | L-12 |
| 12 | राजस्थान परिवहन सेवा | — | L-12 |
| 13 | राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा | 13 | L-14 |
| 14 | राजस्थान देवस्थान सेवा | — | L-12 |
| 15 | राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा | 40 | L-14 |
| 16 | राजस्थान महिला विकास सेवा | — | L-14 |
| 17 | राजस्थान श्रम कल्याण सेवा | 2 | — |
| 18 | राजस्थान आबकारी (सामान्य शाखा) सेवा | — | L-12 |
| 19 | राजस्थान आबकारी (Preventive Force) सेवा | — | L-12 |
| 20 | राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा | — | L-12 |
| 21 | राजस्थान राज्य कृषि सेवा (विपणन अधिकारी) | 16 | L-14 |
| कुल | 346 |
🟩 राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के पदों का सारांश
| क्रम संख्या | सेवा का नाम | पदों की संख्या | वेतनमान (Pay Matrix) |
|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान प्रशासनिक सेवा | 28 | L-14 |
| 2 | राजस्थान पुलिस सेवा | 50 | L-14 |
| 3 | राजस्थान लेखा सेवा | 109 | L-14 |
| 4 | राजस्थान सहकारी सेवा | 12 | L-12 |
| 5 | राजस्थान नियोजन सेवा | 3 | L-12 |
| 6 | राजस्थान कारागार सेवा | — | L-12 |
| 7 | राजस्थान उद्योग सेवा | 2 | L-12 |
| 8 | राजस्थान राज्य बीमा सेवा | 3 | L-14 |
| 9 | राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा | 59 | L-12 |
| 10 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा | 7 | L-12 |
| 11 | राजस्थान पर्यटन सेवा | — | L-12 |
| 12 | राजस्थान परिवहन सेवा | — | L-12 |
| 13 | राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा | 13 | L-14 |
| 14 | राजस्थान देवस्थान सेवा | — | L-12 |
| 15 | राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा | 40 | L-14 |
| 16 | राजस्थान महिला विकास सेवा | — | L-14 |
| 17 | राजस्थान श्रम कल्याण सेवा | 2 | — |
| 18 | राजस्थान आबकारी (सामान्य शाखा) सेवा | — | L-12 |
| 19 | राजस्थान आबकारी (Preventive Force) सेवा | — | L-12 |
| 20 | राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा | — | L-12 |
| 21 | राजस्थान राज्य कृषि सेवा (विपणन अधिकारी) | 16 | L-14 |
| राज्य सेवाओं के कुल पद | 346 | ||
| अधीनस्थ सेवाएं | 387 | ||
| संपूर्ण कुल पद | 733 |
| विशेष नोट: |
| अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी पात्र है। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाईन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि अनुसूचित के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे। अधीनस्थ सेवाओं की क्रम संख्या 1, 3.12,22 एवं 25 के पदों में ही विभागीय कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित हैं। अतः इन आरक्षित पदों हेतु संबंधित विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी ही आवेदन करें एवं आवेदन पत्र के कॉलम में DC (विभागीय कर्मचारी) का उल्लेख अवश्य करते हुए अन्य आवश्यक पूर्ति करें अन्यथा DC वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिक यदि इस वर्ग हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें इस वर्ग (DC) हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों के सम्बन्ध में :- राज्य सेवाओं में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों हेतु राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कर्मचारी ही पात्र होंगे। अराजपत्रित कर्मचारी के नाते परीक्षा (राज्य सेवाओं में उनके लिए आरक्षित पदों पर) में बैठने हेतु आवेदक को निम्न शर्त पूर्ण करना चाहिए :- अनुभव:- The Candidate must have completed not less than five years of service whether officiating or substantive, on the Ist day of January 2025. नोट:- (1) आवेदक को दिनांक 01.01.2025 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त होगा, उसकी गणना कर दिन, माह व वर्ष की पूर्ति निर्धारित कॉलम में अवश्य करें। (2) In filling the vacancies so reserved, the candidates who are “non-gazetted employees” shall be eligible for appointment in the order in which their names appear in the list irrespective of their relative marks as compared with other candidates. (3) Ifa sufficient number of candidates who are non-gazetted employees is not available for filling all the vacancies so reserved, the remaining vacancies shallbe filled by appointing other candidates in the list. टिप्पणी :- अधीनस्थ सेवा के मंत्रालयिक कार्मिक, DC व NGE होते है। DC के रूप में आवेदन करने के साथ ही NGE वर्ग के लिये आवेदन करने NGE वर्ग का लाभ देय होगा अर्थात् इस प्रकार के आवेदक DC व NGE वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। NGE वर्ग में आवेदन करने पर NGE वर्ग के लिये निर्धारित आयु व अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। 3. |
| नोट:- |
| पर ही DC व NGE वर्ग में आवेदन करने पर प्राप्तांको के आधार पर NGE कट ऑफ में नहीं आने की स्थिति में NGE वर्ग के लिये आयु सीमा में दिये गये छूट के प्रावधान DC वर्ग के आवेदक पर लागू नहीं होंगे। 4. DC वर्ग के रूप में संबंधित विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी पात्र माने जायेंगे। अन्य विभागों के मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों को DC वर्ग का लाभ देय नहीं होगा, उन्हें केवल NGE वर्ग के पदों के विरूद्ध आवेदन करने पर उनकी पात्रता (लाभ देय होगा) पर विचार किया जायेगा। 1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और,यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो । 2.राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा। 3.किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र 5. 6. और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/ परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह / परित्यक्ता /तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह/ परित्यक्ता /तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा। विशेष योग्यजन /निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम,2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बेंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो,तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता हैतो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा। 7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A.No.1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W.No.1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी /एसटी /ओबीसी / एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। 8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा। टिप्पणी:- “बिन्दु संख्या 01 से 08 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।” अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं: Must hold a Degree off any any ofo the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized by the Government in consultation with the Commission. |
| महत्वपूर्ण निकर्ष (Nikrsh): |
| राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश, 1949 के तहत हुई। आयोग का गठन 16 अगस्त 1949 को किया गया। RPSC के प्रथम अध्यक्ष श्यामलाल शंकरलाल जोशी थे। वर्तमान में आयोग विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाएँ आयोजित करता है जैसे — RAS, RTS, सहायक अभियंता, व्याख्याता आदि। आयोग के सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ❓महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs): प्र.1. राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? (A) 1947 (B) 1948 (C) 1949 (D) 1950 👉 उत्तर: (C) 1949 प्र.2. राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? (A) जयपुर (B) जोधपुर (C) अजमेर (D) उदयपुर 👉 उत्तर: (C) अजमेर प्र.3. RPSC का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? (A) अनुच्छेद 312 (B) अनुच्छेद 315 (C) अनुच्छेद 320 (D) अनुच्छेद 330 👉 उत्तर: (B) अनुच्छेद 315 प्र.4. RPSC के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? (A) मुख्यमंत्री (B) राज्यपाल (C) प्रधानमंत्री (D) राष्ट्रपति 👉 उत्तर: (B) राज्यपाल प्र.5. राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? (A) के.एल. शर्मा (B) एस.एल. जोशी (C) जी.एस. भटनागर (D) बी.एल. मेहता 👉 उत्तर: (B) एस.एल. जोशी |