SCRIBD PRO

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए। : INDIA JOBS

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए। : INDIA JOBS

INDIA JOBS :अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां प्रशिक्षु अधिनियम – 1961 के अध्याय II की धारा 3ए(1) और (2) के अनुसार आरक्षित हैं, जिसे प्रशिक्षु नियम 1992 के नियम 5 की अनुसूची IIए के साथ पढ़ा जाए, बशर्ते कि जब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की निर्धारित संख्या उपलब्ध न हो, तो उनके लिए आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरी जा सकती हैं और यदि निर्धारित रिक्तियां ऊपर दी गई विधि से भी नहीं भरी जा सकती हैं, तो खाली पड़ी रिक्तियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित न होने वाले व्यक्तियों द्वारा भरा जा सकता है।
2.2. अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियाँ प्रशिक्षु अधिनियम – 1961 के अध्याय II की धारा 3बी(1) और (2) के अनुसार आरक्षित हैं

रिक्तियों का आरक्षण
जिसे प्रशिक्षु नियम 1992 के नियम 5(2) और महाराष्ट्र राज्य राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त 2006 के साथ जोड़ा गया है। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियाँ अन्य पिछड़ा वर्ग से नहीं भरी जा सकती हैं, तो इस प्रकार खाली पड़ी रिक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित न होने वाले व्यक्तियों द्वारा भरा जा सकता है।
2.3. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण हेतु रिक्तियां MSDE-4/3-2023 AP-(PMU) E-59572 दिनांक 20
मार्च 24 के अनुसार आरक्षित हैं। दिव्यांगजन आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन 36035/3/2004-स्था.(निवास)
दिनांक 29 दिसंबर 2005 के अनुसार विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम नहीं होना चाहिए और किसी भी सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगजनों के विशिष्ट समूह के लिए आरक्षित दिव्यांगजनों के प्रत्येक ट्रेड हेतु रिक्तियां ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित तालिका के अनुसार होंगी। यदि दिव्यांगजनों के विशिष्ट समूह के लिए आरक्षित रिक्तियां/रिक्तियां दिव्यांगजनों के निर्दिष्ट समूह से नहीं भरी जा सकती हैं, तो रिक्तियां दिव्यांगजनों के अन्य समूहों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरी जा सकती हैं। यदि निर्धारित रिक्तियां उपरोक्त तरीके से भी नहीं भरी जा सकती हैं, तो खाली पड़ी रिक्तियों को दिव्यांगजनों से संबंधित न होने वाले व्यक्तियों द्वारा भरा जा सकता है।
प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए निर्दिष्ट ट्रेडों हेतु दिव्यांगजनों की उपयुक्तता MSDE-4/3-2023 AP-(PMU) E-59572 दिनांक 20 मार्च 24 के अनुलग्नक-I के अनुसार होगी।
2.4. सशस्त्र बलों के लिए। सशस्त्र बलों के लिए आरक्षण, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण नियमावली के पैरा 3.6.3 के अनुसार निम्नलिखित कार्मिकों पर लागू होगा:-
2.4.1. मृत/विकलांग पूर्व सैनिकों के बच्चे, जिनमें शांति काल में मारे गए/विकलांग हुए सैनिक भी शामिल हैं
2.4.2. पूर्व सैनिकों के बच्चे
2.4.3. सेवारत जवानों के बच्चे
2.4.4. सेवारत अधिकारियों के बच्चे
आयु। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के कार्यालय ज्ञापन
सं. एफ.सं. एमएसडीई-14(03)/2021 एपी-(पीएमयू) दिनांक 20 दिसंबर 2021 के अनुसार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए कोई ऊपरी आयु प्रतिबंध नहीं है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार, प्रशिक्षु के रूप में नामांकन के लिए न्यूनतम आयु गैर-खतरनाक व्यवसायों के लिए 14 वर्ष और खतरनाक व्यवसायों के लिए 18 वर्ष है। तदनुसार, 30 नवंबर 2011 को या उससे पहले जन्मे उम्मीदवार गैर-खतरनाक व्यवसायों के लिए पात्र हैं
और 30 नवंबर 2007 को या उससे पहले जन्मे उम्मीदवार खतरनाक व्यवसायों के लिए पात्र हैं। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में कुशल ट्रेड्समैन के पद के लिए भर्ती नियमों में एक ऊपरी आयु सीमा निर्धारित है और यह सीमा डॉकयार्ड अपरेंटिस स्कूल, मुंबई के पूर्व नौसेना प्रशिक्षुओं पर भी लागू होगी जो नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में कुशल ट्रेड्समैन के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं।
उम्मीदवारों को केवल https://applicationportal.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। कोई भी भौतिक प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उम्मीदवारों को परीक्षा/ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
15.3. केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना, पावती प्राप्त करना, प्रवेश पत्र प्राप्त करना और परीक्षा में उपस्थित होना, निर्दिष्ट ट्रेड्स अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए नामांकन की गारंटी नहीं है। उम्मीदवारों का चयन उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए, श्रेणीवार योग्यता के आधार पर, मूल प्रमाण-पत्रों की जांच, स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षण आदि के आधार पर किया जाएगा।
15.4. उम्मीदवारों को आवेदन और प्रवेश पत्र की हार्ड कॉपी नौसेना डॉकयार्ड को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें उम्मीदवारों द्वारा अपने पास रखा जाना चाहिए और दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
15.5. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने और किसी भी अपडेट और बदलाव के लिए वेबसाइट https://applicationportal.in/ पर जांच करनी होगी।
15.6. उम्मीदवारों को समय-समय पर सूचना/अपडेट प्राप्त करने के लिए अपना व्यक्तिगत वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना आवश्यक है।
15.7. किसी भी प्रकार का प्रचार उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बेईमान तत्व के बहकावे में न आएं।
15.8. उम्मीदवारों को केवल https://applicationportal.in/ वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और उम्मीदवार द्वारा मुद्रित वैध प्रवेश पत्र, स्पष्ट फोटो और हस्ताक्षर और आधार कार्ड (नवीनतम फोटो के साथ) के साथ ही परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति होगी। प्रवेश पत्र और आधार कार्ड में किसी भी विवरण का मिलान न होने की स्थिति में, उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दस्तावेज़ अपलोड करते समय, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनके स्पष्ट फोटो और हस्ताक्षर प्रवेश पत्र पर मुद्रण के लिए अपलोड किए गए हैं।
15.9. उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्रतिरूपण का प्रयास नहीं करना चाहिए या किसी प्रतिरूपणकर्ता की मदद नहीं लेनी चाहिए या पड़ोसी उम्मीदवारों, पुस्तकों और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करके नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
15.10. तथ्यों को किसी भी प्रकार से छिपाने या जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।
15.11. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे तुरंत परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा/लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15.12. पात्रता, किसी भी आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति, भाषा आवंटन, परीक्षा केंद्र आदि से संबंधित सभी मामलों में एडमिरल सुपरिंटेंडेंट, नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
15.13. मौजूदा नियमों के अनुसार नामित ट्रेड अपरेंटिस की नियुक्ति के नियमों और शर्तों में बाद में किए गए कोई भी परिवर्तन मान्य होंगे। भारतीय नौसेना
आवश्यकतानुसार इस विज्ञापन सूचना के तहत नियमों और शर्तों में बाद में किए गए किसी भी परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
Exit mobile version